18 वर्ष की उम्र से करें ये काम, मोदी सरकार इस स्कीम के तहत देगी जिंदगी भर 5 हजार रुपये

 अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) कम कमाई करने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार की पॉपुलर पेंशन स्कीम है, जो तय इनकम की गारंटी देती है.



अगर आप 18 वर्ष के है और आपने अभी तक अपने भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है, तो ये मौका आपके लिए खास है. जी हां, आज हम आपको एक सरकारी स्कीम (Government Scheme) के बारे में बता रहे हैं, जिसके तहत बेहद मामूली अंशदान करने पर आपको 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5 हजार या सालाना 60 हजार का लाभ मिलता रहेगा.

दरअसल अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) कम कमाई करने वाले लोगों के लिए मोदी सरकार की पॉपुलर पेंशन स्कीम है, जो तय इनकम की गारंटी देती है. इस स्कीम के तहत 18  साल की उम्र होते ही कोई भी जुड़ सकता है. इसके तहत खाता खुलवाना जरूरी होता है, जिसमें मंथली, तिमाही, छमाही निवेश की सुविधा है. 

2 तरह के अन्य प्लान

तिमाही प्लान: इसके तहत आपको हर 3 महीने में 626 रुपये निवेश करना होगा. यह निवेश आपको 42 साल तक करना होगा. इस दौरान आपका कुल निवेश 1.05 लाख रुपये होगा. इसके बदले में 60 साल के बाद आपको आजीवन 5 हजार रुपये महीना मिलते रहेंगे.

छमाही प्लान: इसके तहत आपको हर 6 महीने में 1239 रुपये निवेश करना होगा. यह निवेश 42 साल तक करना होगा. इस दौरान आपका कुल निवेश 1.04 लाख रुपये होगा. इसके बदले में 60 साल के बाद आपको आजीवन हर महीने 5 हजार रुपये मिलते रहेंगे.

कैसे मिलेगा हर महीना 5 हजार 
अगर आप इस योजना के तहत खाता खुलवाते हैं तो आपको हर महीने 210 रुपये जमा करना होगा. इस हिसाब से साल भर में 2520 रुपये होगा. यह 210 रुपये आपको 60 वर्ष की उम्र तक करना होगा. इसके बाद आपके खाते में हर महीने 5 हजार रुपये आते रहेंगे, जो सालाना 60 हजार रुपये होगा.

इस योजना से क्या फायदा
इस योजना में आपका कुल निवेश सिर्फ 1.05 लाख रुपये ही होगा, इसके फायदे में आपको पूरी जिंदगी 5 हजार रुपये महीने आते रहेंगे.

योजना के अन्य लाभ
- अटल पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के जरिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित की जा रही है.
- IT की सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट में लाभ मिलेगा.
- एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही अकाउंट खोला जाएगा.
- कई बैंकों में आपके खाते खुलने की सुविधा है.
- शुरू के 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाएगी.
- अगर 60 साल से पहले या बाद में सदस्य की मौत होती है, तो पेंशन की राशि पत्नि को मिलेगी.
- अगर सदस्य और वाइफ दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी.

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