उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना – UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana का संचालन कर रही है | इस योजना का संचालन प्रदेश सरकार द्वारा इस लिए किया जा रहा है | क्योंकि प्रदेश में लाखों ऐसे गरीब असहाय नागरिक हैं | जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित है | और गरीबी के चलते वह अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज समय पर सही ढंग से नहीं करा पाते हैं | जिसके कारण में कई प्रकार की समस्याएं समस्याओं का सामना करना पड़ता है | कभी-कभी दुर्घटना बस ऐसे गरीब नागरिक अपनी गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज न करा पाने के कारण अपना जीवन समाप्त भी कर लेते हैं
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के गरीब नागरिकों की इन समस्याओं को समझा और उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना – UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana का संचालन किया | इस योजना का लाभ कोई भी प्रदेश का करीब नागरिक प्राप्त कर सकता है | उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना – UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं | गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी | और गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा | इन सभी सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए आपको यह आर्टिकल लास्ट तक पढ़ना होगा | यहां पर आपको पूरी जानकारी प्रदान की जाएगी |
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब , निर्धन , असहाय नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है | UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana को संचालित करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के गरीब नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है | जो गरीबी के चलते अपने अपने गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं | और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं | उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी जैसे – हृदय का ऑपरेशन , गुर्दा ट्रांसप्लांट , लिवर ट्रांसप्लांट , मस्तिष्क का ऑपरेशन , रीड की हड्डी का ऑपरेशन , पैर के घुटने का बदलना , कैंसर का इलाज और एड्स जैसी बीमारियों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है |
इस योजना का लाभ प्राप्त करके इलाज कराने के लिए लाभार्थी स्वयं अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य योजना के लिए आवेदन कर सकता है | जिसके पश्चात लाभार्थी का पूरा खर्चा प्रदेश सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा | लाभार्थी किसी सरकारी अस्पताल अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सकता है |
| योजना | उत्तर प्रदेश गंभीर बीमारी सहायता योजना |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी |
| आवेदन अंतिम तिथि – | – |
| योजना को किसके द्वार शुरू किया गया | योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
| ऑफिशल वेबसाइट | http://www.upbocw.in/ |
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा गरीब नागरिकों को गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त प्रदान करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं | जिनका पालन करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है –
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूलनिवासी नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं |
- योजना का लाभ प्राप्त करने वाला नागरिक आर्थिक रूप से गरीब होना चाहिए |
- साथ ही आवेदन कर्ता या परिवार का कोई सदस्य टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए |
- आवेदन कर्ता के परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी जॉब नहीं करता हो |
- आवेदन कर्ता निर्माण श्रमिक हो अथवा निर्माण श्रमिक परिवार का सदस्य हो |
- इसके साथ ही आवेदन कर्ता अथवा आवेदन कर्ता का परिवार पिछले वित्तीय वर्ष से निर्माण श्रमिक में पंजीकृत हो
- गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निम्नलिखित तो लाभ प्रदान किए जाते हैं –
- लाभार्थी स्वयं अथवा परिवार के किसी भी सदस्य की गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए किसी सरकारी अस्पताल अथवा मान्यता प्राप्त किसी प्राइवेट अस्पताल में करवा सकता है |
- इलाज में होने वाले सभी खर्चे का शत-प्रतिशत भुगतान बोर्ड द्वारा किया जाएगा |
- लाभार्थी गंभीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज कराते हैं | तो इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को दी जाएगी |
गंभीर बीमारी सहायता योजना – UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई जो इस प्रकार है –
- आवेदन कर्ता श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी हो |
- किसी गंभीर बीमारी का इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक अथवा अस्पताल द्वारा प्रारूप 2 पर दिया गया प्रमाणपत्र हो |
- दवाई को खरीदने पर हुए खर्चे का बिल जो चिकित्सक अस्पताल द्वारा प्रमाणित किया गया हो |
आवेदन करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा | और साथ में ही लिखित आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित कॉपी भी संलग्न करनी होगी |
- निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
- निर्धारित प्रारूप-2 पर समक्ष मुख्य चिकित्साधीक्षक अथवा चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
- दवाई खरीदने में हुए खर्चे का ओरिजिनल बिल अथवा बाउचर जो चिकित्सक अथवा अस्पताल द्वारा सत्यापित किया गया हो
- यदि रोगी अविवाहित पुत्री है | अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है | तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकरण निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा |
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही गंभीर बीमारी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं | और इस योजना के अंतर्गत आप अपना तो आप अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराना चाहते हैं | तो आपको ऊपर बताई गई सभी आवश्यक शर्तों को पूरा करना होगा | साथ ही आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा | आवेदन आप नीचे बताये तरीके से कर सकते हैं –
- UP Gambhir Bimari Sahayata Yojana मैं आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन फार्म की आवश्यकता होगी | आप विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट www.upbocw.in/StaticPages/illness_help.aspx पर जाकर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं | आप बाजार से भी आवेदन फॉर्म खरीद सकते हैं |
- आवेदन फॉर्म में ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज की प्रमाणित कॉपी संलग्न करना होगा | और दो प्रतियों में आवेदन पत्र तैयार करना होगा |
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